भाजपा छोड़ने वाले कैबिनेट मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर बाहर आए स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने अब मुश्किलें खड़ी हो गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अदालत की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य को आगामी 24 जनवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर राजनीति में तहलका मचा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने भारी मुश्किलें खड़ी हो गई है। सुल्तानपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उनका गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आगामी 24 जनवरी तक कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल वर्ष 2014 के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से एक विवादित बयान देते हुए कहा गया था कि शादियों में गौरी एवं गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यह मनुवादी व्यवस्था के तहत दलितों एवं पिछड़ों को गुमराह करते हुए उन्हें गुलाम बनाने की साजिश है। इसी मामले में बुधवार को जब स्वामी प्रसाद मौर्य अदालत के सामने हाजिर नहीं हुए तो अपर मुख्य दंडाधिकारी एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अब इस मामले में सुनवाई की तारीख 24 जनवरी निर्धारित की गई है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यह नया गिरफ्तारी वारंट नहीं है बल्कि अदालत की ओर से उनके खिलाफ वारंट तो पहले ही जारी कर दिया गया था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने वर्ष 2016 से उच्च न्यायालय से इसके ऊपर स्टे ले रखा था। इसी महीने की 6 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य को आज 12 जनवरी को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा गया था। लेकिन जब वह हाजिर नहीं हुए तो अदालत की ओर से उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है।