सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनभर BJP विधायकों को दिया यह खुशी का मौका
नई दिल्ली। मानसून सत्र के दौरान विधानसभा स्पीकर द्वारा एक साल के लिए निलंबित किए गए बीजेपी के दर्जन भर विधायको को सुप्रीम कोर्ट ने खुश होने का मौका दिया है। वर्ष 2021 के जुलाई माह में निलंबित हुए महाराष्ट्र के भाजपा के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान करते हुए निलंबित किए जाने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही सभी विधायकों का निलंबन भी रद्द कर दिया गया है।
शुक्रवार को वर्ष-2021 के जुलाई माह में महाराष्ट्र के भाजपा के 12 विधायकों को विधान सभा स्पीकर द्वारा 1 साल के लिए निलंबित किए जाने के फैसले को संवैधानिक करार देते हुए सभी विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा ही नहीं बल्कि तर्कहीन भी है। इससे पहले की सुनवाई में जस्टिस ए एम खानविलकर एवं जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने महाराष्ट्र शासन के वकील आई एम सुंदरम से सत्र की अवधि के बाद भी साल भर तक निलंबन के आधार को लेकर कई सीधे सीधे और तीखे सवाल पूछे थे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले की सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से कहा गया था कि 1 साल का निलंबन निष्कासन से भी बदतर है। इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ है यदि निष्कासन होता है तो यह स्थान भरने के लिए एक तंत्र है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जिन विधायकों का निलंबन किया गया था उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाने वाले बीजेपी के दर्जन पर विधायकों का कहना था कि उनके 1 साल के निलंबन का फैसला दुर्भावना के चलते लिया गया है और ऐसा फैसला लेने से पहले उनके पशु भी नहीं सुना गया है।