छात्राओं का यौन शोषण मामला-आरोपी स्कूल संचालक को मिली बेल

छात्राओं का यौन शोषण मामला-आरोपी स्कूल संचालक को मिली बेल

मुजफ्फरनगर। पुरकाजी थाना क्षेत्र के स्कूल में छात्राओं के यौन शोषण मामले में आरोपी स्कूल संचालक को पॉक्सो कोर्ट से जमानत दे दी गई है एक-एक लाख रूपये के दो जमानती दाखिल करने पर अदालत की ओर से आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं।

बुधवार को जनपद न्यायालय में पॉक्सो कोर्ट के जज संजीव तिवारी की अदालत में 5 दिसंबर वर्ष 2021 को पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव में हुए स्कूली छात्राओं के यौन शोषण मामले में आरोपी स्कूल संचालक योगेश चौहान की जमानत को लेकर सुनवाई की गई। विशेष अदालत पोक्सो के जज संजीव तिवारी ने आरोपी के वकील की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका को मंजूर करते हुए आरोपी योगेश चौहान को एक-एक लाख रूपये के दो जमानती दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल के दिसंबर माह में जनपद भर के साथ-साथ लोकसभा तक गूंजा जनपद के पुरकाजी थाना क्षेत्र के स्कूल में यौन शोषण का मामला हुआ था। राष्ट्रीय मीडिया में मामले के चर्चित हो जाने के बाद अपने हाथ पांव चलाने में लगी पुरकाजी पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दो स्कूल संचालकों योगेश चौहान एवं अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पीड़िता छात्राओं के धारा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ इसी साल की 10 जनवरी को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी।

आज आरोपी योगेश चौहान की जमानत को लेकर अदालत में सुनवाई की गई जिसमें अदालत की ओर से एक-एक लाख रूपये के दो जमानती दाखिल करने पर आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश जारी किए हैं।

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