क्रॉस केस के लिए बेटी की बलि- हत्यारे बाप को उम्रकैद- जुर्माना भी हुआ
3 महीने की बेटी की हत्या करने वाले बाप को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और 30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
मुजफ्फरनगर। संघर्ष की वारदात में भाई और भतीजे को क्रॉस फंसाने के लिए 3 महीने की दूध में ही बेटी की हत्या करने वाले बाप को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पिता के ऊपर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
शुक्रवार को एडीजे-14 रीमा मल्होत्रा की अदालत में वर्ष 2000 में शामली जनपद के कांधला थाना क्षेत्र के ग्राम नाला में अंजाम दी गई 3 माह की अबोध बालिका मुन्नी की हत्या के मामले की सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने 3 माह की बेटी मुन्नी की हत्या के आरोपी पिता ओमवीर को दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने बेटी के हत्यारे बाप के ऊपर 30,000 रुपए का जुर्माना भी किया है।
हत्यारे बाप ने क्रास केस कराने के लिए अपनी 3 महीने की बेटी की हत्या की थी। इस मामले में नामजद राजवीर, प्रदीप, योगेंद्र, राजबीरी एवं गीता को भी दोषी पाते हुए अदालत ने सभी को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से इस मामले में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एडीजीसी वीरेंद्र कुमार नागर ने जोरदार पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2000 की 22 सितंबर को शामली जनपद के कांधला थाना क्षेत्र के ग्राम नाला में खेत की डोल को लेकर भाईयों के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। पारिवारिक विवाद में विपक्षी को फंसाने के लिए ओमबीर ने राजवीर, प्रदीप, योगेंद्र, राजबीरी तथा गीता की सहायता से अपनी 3 माह की दूधमुंही बेटी मुन्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। संघर्ष की इस वारदात में कई व्यक्ति घायल हुए थे।