राहुल गांधी को कोर्ट का हाई झटका- जुर्माने व समन रद्द की मांग खारिज
गैर-जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है।;
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वीर सावरकर मानहानि मामले में सेशन कोर्ट के समन आदेश और ₹200 जुर्माने को लेकर दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है और उन्हें सेशन कोर्ट जाने को कहा है।
शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जोर का झटका देते हुए वीर सावरकर मानहानि मामले में लखनऊ की सेशन कोर्ट के समन आदेश एवं ₹200 जुर्माने को लेकर चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट ने अब राहुल गांधी को अल्टरनेट रेमेडी यानी वैकल्पिक उपाय अपनाने का सुझाव देते हुए उन्हें लखनऊ सेशन कोर्ट जाने की सलाह दी है।
उल्लेखनीय है कि लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर राहुल गांधी पर तीन मार्च को 200 रुपए जुर्माना लगाते हुए चेतावनी दी थी कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हों, अगर वे इस तारीख को भी पेश नहीं होते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गैर-जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है।