राजधानी दिल्ली और NCR में नहीं फूटेंगे पटाखे- सुप्रीम कोर्ट ने...

इंजीनियर मुकेश सिंह ने कहा है कि पटाखों पर लागू किया गया प्रतिबंध का फैसला ठीक नहीं है।;

Update: 2025-04-04 12:27 GMT

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोग अभी पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे। पटाखे बनाने, स्टोर करने और उन्हें बेचने पर लगे प्रतिबंध को देश की शीर्ष अदालत में अब एक साल के लिए और बढ़ा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका तथा जस्टिस उज्जवल भुईया की दो सदस्यीय पीठ ने देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में लगे पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर कहा है कि अभी वायु प्रदूषण का स्तर काफी समय से खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर काम करता है और वह प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है।


सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति राजधानी दिल्ली और एनसीआर में स्थित अपने घर या दफ्तर में एयर प्यूरीफायर नहीं लगा सकता है।

उन्होंने कहा है कि जब तक अदालत इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाती है कि ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल से बहुत कम प्रदूषण होता है उस समय तक जारी किए गए पिछले आदेशों पर पुनर्विचार करने का सवाल ही नहीं उठाता है।

सुनवाई के दौरान निजी रूप से पेश हुए इंजीनियर मुकेश सिंह ने कहा है कि पटाखों पर लागू किया गया प्रतिबंध का फैसला ठीक नहीं है।

उन्होंने दलील दी है कि पटाखे पर्यावरण साफ करते हैं, लेकिन पटाखों पर प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का एक बड़ा हिस्सा है।Full View

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