बयान से बवाल काट देने वाले स्वामी प्रसाद को मिली राहत- केस हुआ रद्द

धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले को लेकर वर्ष 2014 में दर्ज हुए मुकदमे को हाईकोर्ट की बेंच ने रद्द कर दिया है।

Update: 2023-05-19 05:44 GMT

लखनऊ। रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर पिछले दिनोें विवादित बयान देते हुए चौतरफा बवाल खडाकर चर्चित हुए सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले को लेकर वर्ष 2014 में दर्ज हुए मुकदमे को हाईकोर्ट की बेंच ने रद्द कर दिया है।


शुक्रवार का दिन समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए राहत पहुंचाने वाला रहा है। वर्ष 2014 के दौरान जब स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के नेता हुआ करते थे उस समय आयोजित किए गए कर्पूरी ठाकुर भागीदारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दलितों एवं पिछड़ों को गुमराह करके उन्हें गुलाम बनाने की साजिश है।


इस बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से अब इस मुकदमे को रद्द कर दिया गया है।Full View

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