जजमेंट: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने सुनाई यह सजा

अदालत ने किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई।

Update: 2024-07-19 15:02 GMT

हनुमानगढ़। राजस्थान में हनुमानगढ़ के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत ने किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी को शुक्रवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश ने आरोपी ज्ञानी (26) को किशोरी का अपहरण करके उससे दुष्कर्म करने का दाेषी मानते उस पर कुल 55 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार रावतसर थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में अभियुक्त ज्ञानी किशोरी को बहला फुसला कर गुरुग्राम (हरियाणा) ले गया, जहां उससे दुष्कर्म किया।

वार्ता

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