पत्नी की हत्या में दोषी पति को सुनाई उम्र कैद- जुर्माना भी किया
हिदायत दी गई है कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी।
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2018 की 17 जुलाई को जनपद मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर में गला घोटकर की गई पत्नी की हत्या के सनसनीखेज मामले में दोषी पाए गए पति को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट की ओर से आरोपी के ऊपर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। हिदायत दी गई है कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी।
बृहस्पतिवार को जनपद की जिला अदालत की एडीजे फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम में वर्ष 2018 की 17 जुलाई को थाना रतनपुरी क्षेत्र के ग्राम मुजाहिदपुर में गला घोटकर की गई 26 वर्षीय सपना पत्नी अरुण की हत्या के मामले की सुनवाई की गई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई कर रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे प्रथम निशांत सिंगला ने आरोपी पति अरुण को दोषी पाया। इससे पहले अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुरेंद्र नागर की ओर से जोरदार पैरवी करते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पैरवी की गई।
जिसके चलते विद्वान न्यायधीश निशांत सिंगला ने दोषी पाए गए पति अरुण को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसके ऊपर 10000 रुपए का जुर्माना भी किया। सजा सुनाने के समय अदालत की ओर से यह भी हिदायत दी गई है कि यदि दोषी पाया अरुण जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2018 की 17 जुलाई को सपना की हत्या के मामले में मृतका के पिता पंकज कुमार निवासी जिला गाजियाबाद द्वारा दहेज हत्या का आरोप लगाकर सपना के पति अरुण, सास, ससुर और देवर के खिलाफ रतनपुरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जांच कर रहे सीओ बुढाना ने आरोपी पति अरुण को छोड़कर उसके माता-पिता एवं भाई का नाम निकालकर सिर्फ पति अरुण के खिलाफ चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की थी। जिस पर आज हुई सुनवाई के दौरान आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसके ऊपर 10000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है।