हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई- फैसला सुरक्षित- 28 को..
कोर्ट ने दोनों पक्षों को पूरा ध्यान लगाकर सुना और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद एवं विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है। अदालत अब आगामी 28 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी।
मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद एवं विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को पूरा ध्यान लगाकर सुना और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद एवं विश्वेश्वर मंदिर को लेकर चल रहे विवाद पर फैसला और फिर उस पर रोक का सिलसिला वर्ष 2021 की अप्रैल से चल रहा है। 27 महीने और 13 दिन के भीतर इस मामले में अभी तक तीन आदेश पारित हो चुके हैं और उनके ऊपर अगली अदालतों द्वारा रोक भी लगाई जा चुकी है।
वर्ष 2023 की 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी स्थित वजूखाना में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। सर्वेक्षण का काम शुरू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 2023 की 19 मई को अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसी तरह अप्रैल 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी की जिला अदालत की ओर से ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के आदेश का काम शुरू होने से पहले 2021 के सितंबर महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी।
अब जब बीते दिनों वाराणसी जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे किए जाने का आदेश दिया था तो इस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्षकार को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। आज मंगलवार को हाईकोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है।