ज्ञानवापी सर्वे- मुस्लिम पक्ष को कोर्ट में सुप्रीम झटका- नहीं रुकेगा..
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले के सर्वे पर रोक की खातिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को यहां भी झटका लगा है।
नई दिल्ली। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले के सर्वे पर रोक लगवाने की खातिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को यहां भी झटका लगा है। कोर्ट ने रोक पर सुप्रीम इनकार करते हुए एएसआई को ज्ञानवापी परिसर में कहीं भी फिलहाल खुदाई नहीं करने का आदेश दिया है। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2:00 बजे सुनवाई की जाएगी।
सोमवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम बात कही है। शीर्ष अदालत ने सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यह स्पष्ट बताने की हिदायत दी है कि मस्जिद स्थल पर फिलहाल किसी तरह की कोई खुदाई नहीं की जाए। उधर वाराणसी में एएसआई द्वारा सोमवार को ज्ञानवापी का सर्वे शुरू कर दिया गया है। सील किए गए वजू स्थल को छोड़कर एएसआई द्वारा पूरे परिसर का सर्वे किया जा रहा है।
सोमवार को सवेरे के समय 10:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने मुस्लिम पक्ष के पूछा कि आप इस मामले को लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं गए हैं? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि फ़िलहाल यथा स्थिति बनी रहनी दीजिए, जब तक हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर ले उस समय तक ज्ञानवापी परिसर में कहीं भी खुदाई नहीं की जाये। जवाब देने के लिए प्रदेश सरकार को जब 11:15 तक का समय दिया गया तो सरकार की ओर से इस पर अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है।