चौधरी जगबीर हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला- नरेश टिकैत...
चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में किसान नेता एवं बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत को अदालत ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया।
मुजफ्फरनगर। चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में आरोपी बनाए गए भारतीय किसान यूनियन के मुखिया एवं बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत को अदालत ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। सोमवार को जिला अदालत के एडीजे-पंचम अशोक कुमार की अदालत ने वर्ष 2003 के दौरान गांव अलावलपुर माजरा में हुए जगबीर सिंह हत्याकांड के मामले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत को सबूत के अभाव में बरी घोषित कर दिया है।
मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को बरी किए जाने का यह फैसला एडीजे पंचम अशोक कुमार ने सुनाया है। सोमवार को सुनाए जाने वाले चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड के फैसले पर पिछले कई दिनों से जनपदवासियों के अलावा राजनैतिक एवं सामाजिक संगठनों के लोगों के अलावा अनेक व्यक्तियों की निगाह लगी हुई थी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 की 6 सितंबर को किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर के भौरा कलां थाना क्षेत्र के गांव अलावलपुर माजरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री रहे रालोद नेता योगराज सिंह ने इस मामले में अलावलपुर गांव के रहने वाले राजीव उर्फ बिट्टू तथा प्रवीण के अलावा सिसौली के रहने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था।
इस मुकदमे के विचारण के दौरान आरोपी बनाए गए प्रवीण एवं बिट्टू की पहले ही मौत हो चुकी है। हालांकि जांच के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस और सीबीसीआईडी द्वारा इस मामले में आरोपी बनाए गए चौधरी नरेश टिकैत को पहले ही क्लीन चिट दे दी गई थी। मगर सत्र परीक्षण शुरू होने पर वादी के बयानों के अंतर्गत धारा 319 के तहत अदालत ने चौधरी नरेश टिकैत को आरोपी के रूप में तलब किया था।