योगी सरकार का फैसला- कोरोना वैक्सीनेशन के लिये खत्म हुई आधार की अनिवार्यता

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच किये जा रहे रोकथाम उपायों के लिए प्रदेश भर के 18 जनपदों में चलाए जा रहे

Update: 2021-05-13 06:26 GMT

लखनऊ। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच किये जा रहे रोकथाम उपायों के लिए प्रदेश भर के 18 जनपदों में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के मददेनजर योगी सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लागू की गई आधार कार्ड की अनिवार्यता को वापस ले लिया है। सरकार के इस निर्णय के बाद अब 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड और स्थाई निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में निवास करने का कोई भी प्रमाण देने पर टीकाकरण किया जाएगा।

बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 18 जनपदों में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के बीच एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए आधार और स्थाई निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में रहने का कोई भी प्रमाण देने के बाद टीकाकरण किया जाएगा। इससे पहले प्रदेश सरकार ने केवल उत्तर प्रदेश में रहने वालों को ही कोरोना वैक्सीन लगाने का आदेश दिया था। नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर की तरफ से जारी किए गए पत्र में कहा गया था कि बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के 18 से 44 वर्ष के लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन सरकार के आधार कार्ड की अनिवार्यता के चलते यूपी के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में टीकाकरण का काम जारी है। प्रदेश के 18 जनपदों में 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन की खुराक देनी शुरू कर दी गई है।

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