सर्राफ के यहां 76 लाख की चोरी-आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द

सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सरकारी वकील प्रवेंद्र कुमार की ओर से आरोपियों को जमानत दिए जाने का कड़ा विरोध किया गया

Update: 2021-12-06 12:41 GMT

मुजफ्फरनगर। दीपावली पर्व की पंच दिवसीय श्रृंखला के दौरान शहर के भगत सिंह रोड पर स्थित राम कुमार ज्वेलर्स के यहां हुई 76 लाख रुपए की चोरी के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए दो आरोपियों की जमानत की अर्जी न्यायालय की ओर से खारिज कर दी गई है।

सोमवार को जनपद न्यायालय में एडीजे-13 शक्ति सिंह की अदालत में इसी वर्ष के नवंबर माह की 6 नवंबर को शहर के भगत सिंह रोड स्थित राम कुमार ज्वेलर्स के शोरूम में हुई 76 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे गए दो आरोपियों की जमानत अर्जी की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सरकारी वकील प्रवेंद्र कुमार की ओर से आरोपियों को जमानत दिए जाने का कड़ा विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद एडीजे-13 शक्ति सिंह ने आरोपियों की जमानत अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपियों को जमानत देने का कोई आधार नहीं बन रहा है। अदालत की ओर से जमानत अर्जी खारिज कर दिए जाने के बाद जेल भेजे गए तुषार शर्मा एवं अभिषेक शर्मा को अभी अपने अगले दिन जेल के भीतर ही गुजारने होंगे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में नवंबर माह के दौरान संपन्न हुई दीपावली पर्व की पंच दिवसीय श्रंखला के दौरान शहर के भगत सिंह रोड स्थित नामी-गिरामी सर्राफ राम कुमार ज्वेलर्स के शोरूम से 76 लाख रुपए की कीमत की सोने की चेन चोरी हो गई थी। 6 नवंबर को दर्ज हुए मुकदमे के बाद पुलिस ने 15 नवंबर को चार आरोपियों तुषार शर्मा, अभिषेक शर्मा, केतन एवं कन्हैया वर्मा को गिरफ्तार करने के बाद उनके कब्जे से शत-प्रतिशत माल भी बरामद कर लिया था। इस मामले में जेल भेजे गए आरोपी कन्हैया वर्मा की जमानत अर्जी अदालत की ओर से पहले ही रद्द की जा चुकी है।



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