मस्जिद में हनुमान चालीसा की अनुमति देने वाले इमाम की कर दी छुट्टी
बागपत के खेकड़ा क्षेत्र में विनयपुर गांव की मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ और गायत्री महामंत्र के जाप का मामला तूल पकड़ गया है।
बागपत। उत्तर प्रदेश में बागपत के खेकड़ा क्षेत्र में विनयपुर गांव की मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ और गायत्री महामंत्र का जाप किए जाने का मामला तूल पकड़ गया है। समाज के लोगों ने मस्जिद में हनुमान चालीसा पाठ की अनुमति देने वाले इमाम को उसके पद से हटा दिया है।
उधर,खेकड़ा पुलिस ने इमाम और हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले भाजपा नेता सहित दोनों पक्षों के कई लोगों पर मुचलका पाबंद की कार्रवाई की है । एसडीएम ने इस मामले में कई लोगों नोटिस भी जारी किए हैं।
दरअसल, विनयपुर गांव की मस्जिद में मंगलवार को भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य एवं जनसंख्या फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनुपाल बंसल ने इमाम अली हसन से अनुमति लेकर मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ और गायत्री का जाप किया था। भाजपा नेता ने जहां इसको सांप्रदायिक सौहार्द बताया था, वहीं इजाजत देने वाले इमाम ने कहा था कि यह खुदा का घर है, कोई भी किसी भी जुबान में उसको याद कर सकता है।
भाजपा नेता ने सोशल मीडिया पर भी इसको प्रचारित किया था। बुधवार को यह मामला तूल पकड़ गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने गांव में बैठक की और इमाम अली हसन को मस्जिद से हटा दिया। चर्चा है कि उनको गांव से चले जाने को भी कह दिया गया है।
मंगलवार तक तो पुलिस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रही, लेकिन बुधवार को जब मामले ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में मुचलका पाबंद की कार्यवाही की गई। खेकड़ा सर्किल के पुलिस उपाधीक्षक मंगल सिंह रावत ने बताया कि भाजपा नेता मनुपाल बंसल और मस्जिद के इमाम अली हसन के खिलाफ मुचलका पाबंद की कार्रवाई कर रिपोर्ट एसडीएम को भेज दी गई है।
उपजिलाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस की ओर से की गई मुचलका पाबंदी की संस्तुति रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। उन सभी को मुचलका पाबंद किया जाएगा।
उधर, अपर जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि खेकड़ा के गांव विनयपुर की मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने का मामला सामने आया है हालांकि इसके लिए इमाम ने ही अनुमति दी थी। इस मामले में मुस्लिम समाज द्वारा इमाम के खिलाफ कार्रवाई की गई तो पुलिस प्रशासन के स्तर पर भी शांति भंग के मद्देनजर दोनों पक्षों के खिलाफ मुचलका पाबंद की कार्रवाई की गई है।