रेहडी ठेली वालों को मिलेगा 20 हजार का बिना ब्याज कर्ज-होंगी यह शर्तें
पहली लहर के दौरान 10-10 हजार रुपए का लोन लेकर उसकी किस्ते समय से अदा करने वाले स्ट्रीट वेंडर इस योजना के हकदार होंगे।
लखनऊ। प्रधानमंत्री स्वःनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर अर्थात पटरी पर सामान बेचने वाले लोगों को अब 20000 रूपये का कर्ज बिना ब्याज मिल सकेगा। पहली लहर के दौरान 10-10 हजार रुपए का लोन लेकर उसकी किस्ते समय से अदा करने वाले स्ट्रीट वेंडर इस योजना के हकदार होंगे।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान संकट में फंसे उत्तर प्रदेश के स्ट्रीट वेंडरों को राहत देते हुए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री स्वः निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को 20-20 हजार रूपये का लोन बिना ब्याज देने की योजना आरंभ की गई है। नगर निगम और डूडा द्वारा इसके लिए शिविर भी संचालित किए जाएंगे। गोरखपुर के लीड बैंक मैनेजर रामअधार सोनकर ने बताया है कि इस योजना का लाभ पीएम स्वः निधि योजना के उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने पहले दिए गए 10-10 हजार रूपये के लोन की समय से अदायगी कर दी है। इस योजना के तहत लिए गए कर्ज पर ब्याज की दरें बैंक को नियमित कर्ज की वापसी एवं उनके बताए मुताबिक क्यूआर कोड से लेनदेन करने पर माफ हो जाती है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौर में लोगों के कारोबार को काफी नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर रेहडी या ठेला लगाने वाले लोगों को राहत देने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वः निधि योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री स्वः निधि योजना के तहत 10000 रूपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है। जिसका इस्तेमाल स्ट्रीट वेंडर्स अपनी पूंजी के तौर पर कर सकते हैं। योजना के तहत 1 वर्ष के लिए 10000 रूपये का ऋण दिया जाता है। नियमित रूप से ऋण चुकाने पर योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज में सब्सिडी मिलती है।