किशोर का अपहरण कर धर्मांतरण के बाद शादी मामले में थानेदार, दारोगा सस्पैंड

दोगुनी उम्र की महिला द्वारा शादी रचाने के मामले में कानपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है

Update: 2022-05-25 10:21 GMT

कानपुर। नाबालिक किशोर का अपहरण करने के बाद उसका धर्मांतरण कराते हुए उससे दोगुनी उम्र की महिला द्वारा शादी रचाने के मामले में कानपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अति संवेदनशील मामला होने के बावजूद उसे दबाने और अफसरों को इस बाबत कोई जानकारी नहीं देने पर काकादेव थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज दारोगा को सस्पैंड कर दिया है। निलंबन के अलावा दोनों के खिलाफ विभागीय जांच किए जाने का आदेश दिया गया है।

बुधवार को काकादेव थानाक्षेत्र में नाबालिक किशोर का अपहरण करने के बाद उसका धर्मांतरण कराते हुए किशोर के साथ दोगुनी उम्र की महिला द्वारा शादी रचाने के मामले को पुलिस कमिश्नर ने गंभीरता से लिया है। संवेदनशील मामला होने के बावजूद उसे दबाए रखने और आला अधिकारियों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं देने के आरोपी काकादेव थाना प्रभारी राम कुमार गुप्ता के साथ-साथ दारोगा शेर सिंह को डीसीपी वेस्ट द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है।

डीसीपी वेस्ट बीबीजीटीएस मूर्ति की ओर से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन पहले यानी 21 मई को नाबालिग किशोर का अपहरण करने के बाद उसका धर्मांतरण कराने और उस किशोर के साथ दोगुनी उम्र की महिला द्वारा निकाह रचाने की घटना की जानकारी इंस्पेक्टर काकादेव राम कुमार गुप्ता और दारोगा शेर सिंह को हो गई थी। मामला अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ा होने और इसके सांप्रदायिक दृष्टिकोण से भी अति संवेदनशील होने के बाद भी थाना प्रभारी और दारोगा की ओर से इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इतना ही नहीं थानेदार और चौकी इंचार्ज ने अपने आला अधिकारियों को भी मामले की जानकारी देना मुनासिब नहीं समझा। कार्य के प्रति घोर लापरवाही करने पर डीसीपी वेस्ट ने थानेदार और पांडु नगर चौकी इंचार्ज शेर सिंह को सस्पेंड कर दिया है।

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