बालक से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई सजा-जुर्माना भी किया
जंगल में अंजाम दी गई कुकर्म की घटना में शामिल आरोपी को अदालत की ओर से 8 वर्ष 3 माह की सजा सुनाई गई है
मुजफ्फरनगर। 12 वर्षीय बालक को 50 रूपये का लालच देकर वर्ष 2013 की 2 दिसंबर को शामली जनपद के बाबरी गांव के जंगल में अंजाम दी गई कुकर्म की घटना में शामिल आरोपी को अदालत की ओर से 8 वर्ष 3 माह की सजा सुनाई गई है। अदालत ने आरोपी के ऊपर 5000 रूपये का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया है।
शुक्रवार को जनपद न्यायालय में गत 2 दिसम्बर 2013 को शामली ज़िले के बाबरी ग्राम में 12 वर्षीय बालक को 50 रुपये देने का लालच देकर जंगल मे कुकर्म करने के आरोपी दानिश को आठ वर्ष तीन माह की सज़ा व 5 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत के ज़ज़ संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 2 दिसम्बर 2013 को ग्राम बाबरी में बस स्टैंड पर बसों में मूंगफली बेच रहे 12 वर्षीय बालक को किसी काम के बदले 50 रुपये देने का लालच देकर पास के गन्ने के खेत मे ले जाकर कुकर्म किया और धमकी दी। पीड़ित ने अपने परिजन को बताया इस पर उसकी माँ ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। बाबरी पुलिस ने आरोपी दानिश के विरुद्ध धारा 377 आई पी सी व 3/4पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। मामले की सुनवाई के चलते आरोपी ने अपना जुर्म इकबाल किया, इस पर अदालत ने उसे दंडित किया।