दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा
दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुये उसे आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है
औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) ने फफूंद क्षेत्र में करीब तीन वर्ष पूर्व दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुये उसे आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि वादी ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि 23 मार्च 2019 को उसकी मां की अचानक तबियत खराब हो गई। वह दिन में 11 बजे चिकित्सक के पास चला गया। वादी का चचेरा साला दिनेश दोपहर एक बजे घर पर आया व घर वालों को झांसा दिया कि वादी ने मां के इलाज के लिए रुपये मंगाए हैं। इस पर वादी की पत्नी ने 80 हजार रुपये दे दिए। जिसके बाद आरोपित उसकी 16 वर्षीय बेटी एवं रुपये लेकर चला गया। जब वादी मां का इलाज कराकर घर वापस लौटा तो वास्तविकता का पता चला। पीड़िता का पता लगाने के लिए वह आरोपित के गांव पहुंचा तो उसके घर वालों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पाया कि पीड़िता गर्भवती हो गई थी।
आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मनराज सिंह की न्यायालय में चला। अभियोजन ने किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए कठोर सजा देने का पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपित को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त जा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय व्ययों व पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश दिया।
मिश्रा का दावा है कि दुष्कर्म के मामलों में सरकारी अभियोजन पक्ष ने सक्रियता दिखाते हुए अप्रैल माह में पाक्सो कोर्ट से यह पांचवीं सजा दिलाने में सफलता हासिल की है।
वार्ता