दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास
दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या में मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 105200 रूपये जुर्माने की सजा से दण्डित किया।
फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) न्यायालय संख्या-1 अरविन्द कुमार यादव द्वितीय ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या में मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 105200 रूपये जुर्माने की सजा से दण्डित किया।
जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की अस्सी प्रतिशत धनराशि मृतका के माता-पिता को दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार नारखी इलाके में 29 जनवरी 2016 को गांव में बारात आयी थी। बारात देखने के लिये गांव की महिलायें व बच्चे एकत्रित हो गये थे। उसी बीच एक सात वर्ष की बच्ची भी बारात देखने गई थी। रात्र को जब बच्ची घर नही लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश की। लोगों ने बताया कि बच्ची को उमरगढ़ निवासी रोशन सिंह के पुत्र विजेन्द्र उर्फ विश्नू के साथ जाते देखा गया था। जब विजेन्द्र की तलाश की तो वह नहीं मिला। दूसरे दिन बच्ची का शव एक खेत में सूखे कुंए में पड़ा मिला था। बच्ची के शव पर चोट के निशान थे और उसके कपड़े खेत में पड़े थे वही विजेन्द्र की साफी भी पड़ी मिली थी।
इस मामले में उसके परिजनों की तहरीर पर विजेन्द्र पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने व सबूत मिटाने के लिये उसकी हत्या कर शव को कुंए में फेंके की आशंका जाहिर करते हुये मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना के उपरान्त विजेन्द्र उर्फ विश्नू के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय संख्या-1 अरविन्द कुमार यादव द्वितीय ने गवाहों के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कमल सिंह ने की।
वार्ता