जाट कॉलेज भूमि मामला-हाईकोर्ट से मिला स्टे

चौधरी छोटूराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय की पशुशाला की बड़ी जमीन के हिस्से का शत्रु संपत्ति मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है

Update: 2021-11-29 11:07 GMT

मुजफ्फरनगर। सर्कुलर रोड स्थित चौधरी छोटूराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय की पशुशाला की बड़ी जमीन के हिस्से का शत्रु संपत्ति मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। पशुशाला की 800 वर्ग मीटर जमीन, जिसे शत्रु संपत्ति बताते हुए राजस्व विभाग की ओर से अपने कब्जे में ले लिया गया था, उस पर हाईकोर्ट की ओर से स्टे जारी कर दिया गया है और दोनों पक्षों को मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं।

शहर के चौधरी छोटूराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय की पशुशाला की 820 वर्ग मीटर जमीन के एक हिस्से पर हाईकोर्ट की ओर से स्टे जारी किया गया है। राजस्व विभाग की ओर से शत्रु संपत्ति बताते हुए तकरीबन 2 महीने पहले करोड़ों रुपए की इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया गया था। कालेज प्रबंधन की ओर से जिला प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचकर न्याय का दरवाजा खटखटाया गया था। उल्लेखनीय है कि एसडीएम सदर दीपक कुमार ने राजस्व और नगरपालिका अधिकारियों की टीम के साथ शहर के सर्कुलर रोड पर स्थित जाट कालेज द्वारा संचालित पशुशाला की 820 वर्ग मीटर जमीन के एक हिस्से को शत्रु संपत्ति बताते हुए अपने कब्जे में ले लिया था। एसडीएम सदर की ओर से बताया गया था कि चौधरी छोटू राम डिग्री कॉलेज प्रबंधन की ओर से शत्रु संपत्ति में दर्ज भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए कॉलेज की पशुशाला को भी आगे बढ़ा लिया गया था। उसी समय से उक्त भूमि कालेज प्रबंधन के कब्जे में चली आ रही थी। जबकि उस जमीन का मालिकाना हक कालेज प्रबंधन या उसकी संस्था के पास नहीं था। जाट कालेज के वरिष्ठ अधिवक्ता बिहारी लाल गुप्ता एवं अमित गुप्ता की ओर से बताया गया है कि वर्ष 2010 की 2 मार्च को कस्टोडियन आदेश के खिलाफ प्रयागराज हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की बेंच ने कालेज अधिवक्ता अमित गुप्ता के तर्कों को सुनने के बाद स्वामित्व तय करने के लिए इस मामले को कस्टोडियन में भेजा तथा दोनों पक्षों को मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए।



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