याकूब कुरैशी की मीट फैक्टरी के ध्वस्तीकरण पर रोक
मीट फैक्टरी अलफहीम मीटैक्स प्राइवेट लिमिटिड के ध्वस्तीकरण पर आगामी 13 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है
मेरठ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मेरठ में हापुड़ रोड स्थित मीट फैक्टरी अलफहीम मीटैक्स प्राइवेट लिमिटिड के ध्वस्तीकरण पर आगामी 13 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है।
साथ ही उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि फैक्टरी संचालन पर पूरी तरह पाबंदी ही रहेगी। जिसे गत मार्च में छापे की कार्रवाई के बाद सील कर दिया गया था।
मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) के सचिव चंद्रपाल तिवारी ने बुधवार को बताया कि फैक्टरी के ध्वस्तीकरण की पूरी तैयारी कर ली गई थी। उच्च न्यायालय का मंगलवार 24 मई का आदेश हालांकि अभी तक अपलोड नहीं हुआ है जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होनी है।
सचिव चंद्रपाल तिवारी ने बताया कि अलफहीम मीट फैक्टरी 11 हेक्टेयर ऐसी जमीन पर बनाई गई है जिसे औद्योगिक उपयोग में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने बताया कि याकूब कुरैशी की ओर से भू उपयोग परिवर्तन के लिये आवेदन किया गया था, जिसे शासन द्वारा निरस्त किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि मेरठ हापुड़ रोड पर स्थित खरखौदा के अल्लीपुरा गांव में अल-फहीम मीटैक्स प्राइवेट लिमिटेड पर पुलिस और प्रशासन की एक टीम ने अवैध पशु कटान की सूचना पर गत 30 मार्च देर रात छापा मारा था। पुलिस ने फैक्टरी से 2460 क्विंटल मांस बरामद किया था, जिसकी कीमत करीब पांच करोड़ रुपये बताई गई थी।
वार्ता