बच्ची के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा
बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और एक लाख रूपये का जुर्माना देने की सजा सुनायी है
मथुरा। जनपद की एक अदालत ने एक अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और एक लाख रूपये का जुर्माना देने की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पांच फरवरी 2018 को मांट थाना क्षेत्र के अन्तर्गत प्रेमनगर में पीड़िता की मां बच्चों को सास के पास छोड़कर किसी पारिवारिक आयोजन में बाहर गई थी। उसी शाम बच्चों की दादी पीड़िता को पड़ोसी सूरज और उसकी भाभी के पास छोड़कर दुकान से चीनी लेने चली गई थी। लौटकर आने पर अभियुक्त सूरज ने उससे कहा कि उसकी धेवती की तबियत खराब हो गई है और उसके उल्टी हो रही है। दवा देने पर पीड़िता की तबियत ठीक हो गई।
बच्ची ने अगले दिन परिजनो को बताया कि अभियुक्त सूरज ने उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया है। घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने मांट थाने में 12 फरवरी 2018 को दर्ज कराई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी की ओर से बच्ची और उसकी मां को साक्ष्य के रूप में अदालत में पेश किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि मामला संदिग्ध होने, अभियुक्त द्वारा पहली बार अपराध करने एवं अभियुक्त के अवयस्क होने के कारण उसे कम सजा दी जाय वही जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि अभियुक्त ने अबोध बालिका के साथ जघन्य अपराध किया है तथा किशोर न्याय बोर्ड ने भी कहा है कि इसे वयस्क माना जाना चाहिये।इसलिए इसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। विशेष न्यायाधीश पाक्सो ऐक्ट अमर सिंह की अदालत ने अभियुक्त सूरज को धारा 376आईपीसी के अन्तर्गत दस वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार का जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर छह माह का कारावास एवं धारा 3/6 पाक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार का जुर्माना व जुर्माना न जमा करने पर 6 माह का कारावास भोगने का आदेश दिया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।