NIA अफसर एवं उनकी पत्नी के हत्यारोपी को 10 साल की कैद
गैंगस्टर एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आज दोषी पाए गए मुनीर को सजा का ऐलान कर दिया है।
बिजनौर। एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी को अदालत की ओर से 10 साल की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आज दोषी पाए गए मुनीर को सजा का ऐलान कर दिया है।
शनिवार को प्रॉपर्टी विवाद के चलते की गई एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील हत्याकांड मामले की सुनवाई जिला अदालत की गैंगस्टर कोर्ट में की गई। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। विद्वान न्यायाधीश ने एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी की बेरहमी के साथ कार के भीतर हत्या कर दी गई थी। जिससे जनपद से लेकर राजधानी दिल्ली तक बुरी तरह से हडकंप मच गया था। जनपद के सहसपुर के टॉप हिस्ट्रीशीटर मुनीर अहमद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था।
प्रॉपर्टी विवाद के चलते मुनीर द्वारा तंजील अहमद की हत्या की गई थी। मुनीर ने तंजील अहमद को प्रॉपर्टी से हटाने के लिए उनका खात्मा करने की ठान ली थी, जिसके चलते गांव के ही अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर मुनीर ने एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील हत्याकांड को अंजाम दे दिया।
मुनीर को इस बात का पता था कि एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद अपनी भांजी की शादी में शामिल होने के लिए स्योहारा जरूर जाएंगे। शादी के दौरान ही तंजील अहमद की हत्या करने की मुनीर द्वारा साजिश रची गई थी। फिलहाल आरोपी मुनीर जिला जेल में बंद चल रहा है।