सरपंच और सचिव को मिली 10-10 वर्ष की सजा
अदालत ने एक गबन के मामले में सरपंच और सचिव को 10-10 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
शहडोल। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी में अदालत ने एक गबन के मामले में सरपंच और सचिव को 10-10 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 11 अप्रेल 2015 को सियाशरण गुप्ता ने ब्यौहारी थाने में शिकायत की थी कि मैरटोला गाँव के सरपंच दीनदयाल कोल और सचिव दीपनारायण उपाध्याय ने मिलकर दो वर्षों में कुल 12 84 310 रूपए पंचायत खाते से निकालने, लेकिन निर्माण कार्य नहीं किया और राशि का गबन कर लिया है।
इस मामले की प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। जहाँ अपर सत्र न्यायाधीश ने ब्योहारी ब्लॉक के मैरटोला गाँव में हुए वर्ष 2013 से वर्ष 2015 के बीच हुए गबन के मामले में कल सरपंच और सचिव को दोषी करार दिया और उन्हें 10 -10 वर्ष की सजा से दण्डित किया है।
वार्ता