पेंशन धारकों को भी देना होगा नया टैक्स- खाते से हर महीने कटेंगे रुपए

रिटायर कर्मचारियों एवं पेंशनरों के ऊपर पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स लागू कर दिया गया है।

Update: 2023-06-23 10:45 GMT

नई दिल्ली। रिटायर कर्मचारियों एवं पेंशनरों के ऊपर पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स लागू कर दिया गया है। नये टैक्स के लागू होने के बाद अब रिटायर कर्मचारियों एवं पेंशनरों के खाते से हर महीने 200 रूपये काटकर सरकार के पास जमा किए जाएंगे। इस बाबत राज्य के वित्त विभाग की ओर से विधिवत रूप से पत्र भी जारी कर दिया गया है।

शुक्रवार को वित्त विभाग की ओर से राज्य के पेंशनरों एवं सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों से पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स वसूलने के एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद उसे मंजूरी देते हुए लागू कर दिया गया है।


इस संबंध में वित्त विभाग के एक अफसर की ओर से बताया गया है कि विभाग की ओर से जल्द ही इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और सरकार पेंशन धारकों के बैंक खातों से हर महीने 200 रूपये टैक्स के रूप काटे जाने लगेंगे। गौरतलब है कि पंजाब की तत्कालीन कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार द्वारा वर्ष 2018 में सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर यह टैक्स लगाया गया था। इस कार्य के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 200 रूपये काटे जाते हैं जो आज तक लागू है। कैप्टन अमरिंदर सरकार ने पंजाब राज्य विकास कर अधिनियम 2018 के अंतर्गत इस टैक्स को लागू किया था।

उधर राज्य में पुरानी पेंशन की बहाली एवं मुलाजिमों की लंबे समय से पेंडिंग पड़ी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे साझा मुलाजिम मंच ने राज्य सरकार के इस ताजा फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि यह बडे दुख और शर्म की बात है कि मौजूदा सरकार ने मात्र पेंशन के सहारे अपना जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों को भी टैक्स वसूलने से नहीं छोड़ा है।Full View

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