महिलाएं रात्रि में नहीं करेंगी ड्यूटी- आदेश प्राइवेट सेक्टर पर भी लागू

सरकार की ओर से इस संबंध में नियम बनाते हुए उसे लागू करने का ऐलान भी कर दिया है

Update: 2022-05-28 13:40 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब रात्रि के समय महिलाओं से ड्यूटी नहीं कराई जा सकेगी। सरकार की ओर से इस संबंध में नियम बनाते हुए उसे लागू करने का ऐलान भी कर दिया है। यह नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर समान रूप से लागू होंगे।

शनिवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत रात्रि में महिलाओं से ड्यूटी कराना अब पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब शाम 7.00 बजे से लेकर अगले दिन के सवेरे 6.00 बजे तक महिलाओं से सरकारी अथवा प्राइवेट सेक्टर में ड्यूटी नहीं कराई जा सकेगी।

सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर किन्ही कारणों से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7.00 बजे से लेकर सुबह 6.00 बजे के बीच लगानी पड़ती है तो इसके लिए संबंधित महिलाकर्मी की लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी बिना महिला की परमिशन के रात के समय उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकेगी।

आदेशों में कहा गया है कि अगर कोई महिला शाम 7.00 बजे के बाद सरकारी अथवा प्राइवेट सेक्टर में काम करने से मना करती है तो संबंधित कंपनी अथवा संस्था उसे नौकरी से नहीं निकाल सकती है।

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