शाहीन बाग में नहीं रुकेगा बुलडोजर- सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए प्रभावित लोगों को हाई कोर्ट जाने को कहा है

Update: 2022-05-09 10:43 GMT

नई दिल्ली। नगर निगम की ओर से राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लोगों को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए प्रभावित लोगों को हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले राजनैतिक दल को फटकार लगाते हुए कहा है कि वह अदालत को राजनीति का मंच नहीं बनाएं।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में बुलडोजर की रफ्तार को थामने के लिए दाखिल की गई याचिका अदालत की ओर से खारिज कर दी गई है। एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ दायर की गई सीपीआईएम और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने उनसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा है।

दरअसल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की दिल्ली इकाई एवं हॉकर यूनियन की ओर से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान की आड़ में निर्माण को गिराए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, विधियों और संविधान का उल्लंघन करार दिया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि वह अधिकृत कब्जा धारी या अतिक्रमण कर्ता नहीं है, जैसा कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और अन्य ने आरोप लगाए हैं। याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की और साफ इनकार कर दिया।

Tags:    

Similar News