वरिष्ठ वकील अरोड़ा के SCBA से निलंबन पर रोक संबंधी अपील खारिज

वरिष्ठ वकील अशोक अरोड़ा सचिव पद से निलंबन पर रोक लगाने की मांग वाली अर्ज़ी को खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है

Update: 2020-11-18 15:20 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील अशोक अरोड़ा के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के सचिव पद से निलंबन पर रोक लगाने की मांग वाली अर्ज़ी को खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति आशा मेनन की खंडपीठ ने मूल याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ की टिप्पणियों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

अरोड़ा ने एकल पीठ की न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की थी। इससे पहले राहत देने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति गुप्ता की एकल पीठ ने उल्लेख किया था कि अरोड़ा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया कोई तथ्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने कार्यकारी समिति (ईसी) की ओर से आठ मई को बुलाई गई बैठक में निर्णय लेने के बाद एससीबीए ने अपने सचिव अरोड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। यह भी तय किया गया था कि सहायक सचिव रोहित पांडे, सचिव की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संभालेंगे। अरोड़ा ने वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे को एससीबीए के अध्यक्ष से हटाने और उनकी एसोसिएशन की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने के लिए एक 'असाधारण बैठक' बुलाई थी।

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