महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में जज का वीडियो होगा ब्लॉक
उच्च न्यायालय की ओर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो को तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया है;
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय की ओर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो को तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया है जिसमें एक जज अपने केबिन में एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालातों में दिखाई दे रहे हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से बुधवार की देर रात जारी किए गए आदेशों में उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने से रोकने का निर्देश दिया गया है, जिसमें राउस एवेन्यू कोर्ट के एक जज अपने केबिन में एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालातों में दिखाई दे रहे हैं। आपत्तिजनक स्थिति में मौजूद महिला जज के स्टाफ में काम करने वाली बताई जा रही है। जज के आपत्तिजनक हालातों के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने से रोकने का आदेश जारी करने वाले जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है कि वीडियो के वायरल होने से व्यक्तियों के निजता के अधिकार की अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। इसलिए इसे फैलने से रोका जाना जरूरी है। हालांकि आदेश जारी करने से पहले महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले जज को सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो को वायरल होने से रोकने की याचिका वीडियो में दिखाई दे रही महिला की ओर से की गई है। महिला का कहना है कि वायरल हो रहा वीडियो पूरी तरह से मनगढ़ंत है।