एसडीओ पर जानलेवा हमले का मामला- एमएलए नाहिद हसन दोषमुक्त

एसडीओ पर जानलेवा हमले का मामला- एमएलए नाहिद हसन दोषमुक्त

कैराना। वर्ष 2019 की 19 जून को झिंझाना के विद्युत विभाग के एसडीओ पर जानलेवा हमला और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में समाजवादी पार्टी के कैराना एमएलए नाहिद हसन को सबूत के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया है। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अपना यह फैसला सुनाया है।

दरअसल वर्ष 2019 की 11 जुलाई को झिंझाना थाने में विद्युत विभाग के तत्कालीन एसडीओ नाजिम अहमद की मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया गया था कि वह सिकंदरपुर बिजली घर के निकट पहुंचे थे तो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया। गाड़ी में सवार 4 लोगों ने उनके ऊपर डंडों से हमला कर दिया और उनकी गाड़ी एवं मोबाइल को तोड़ फोड़ कर छतिग्रस्त कर दिया।

हमले में टेक्नीशियन रविंद्र कुमार को भी चोटें आई हैं। यह मामला पुलिस द्वारा अज्ञात के खिलाफ कई धाराओं में दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि वर्ष 2019 की 19 जून को उनके द्वारा जब मॉर्निंग रेड की गई थी तो बिजली चोरी मिलने पर 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि सपा एमएलए नाहिद हसन ने एक उपभोक्ता के पक्ष में कार्यवाही नहीं करने का उनके ऊपर दबाव बनाया और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बाद में पुलिस ने इस मुकदमे में आईपीसी की धारा 307 एवं 120 बी की बढ़ोतरी कर दी थी। यह मामला कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट सुरेंद्र कुमार की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आधा दर्जन साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मामले में एमएलए नाहिद हसन एवं हैदर कोर्ट में हाजिर हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात एमएलए नाहिद हसन एवं हैदर को दोषमुक्त करार दिया है।

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