योगी को झटका- कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट पर कोर्ट की.....

उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस बाबत शुक्रवार तक उनसे जवाब मांगा है।

Update: 2024-07-22 08:24 GMT

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रा रूट के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों एवं खाने पीने की अन्य चीजों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मामले पर प्रदेश सरकार को झटका देते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर रोक लगा दी है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी के कांवड़ यात्रा रुट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मामले को लेकर की गई सुनवाई के दौरान होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेंट संचालकों को अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने से छुटकारा मिल गया है।

उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट के होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट एवं अन्य खाने-पीने की चीजों की दुकानों पर नाम लिखने के सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है।

अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस बाबत शुक्रवार तक उनसे जवाब मांगा है।

मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच कहा कि कांवड़ियों को वेज खाना मिले, इसके लिए फूड सेफ्टी कानून के तहत सक्षम अधिकारी आदेश जारी कर सकते हैं। पुलिस खाद्य संरक्षण विभाग के अधिकार में गैर कानूनी दखल नहीं दे सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों ने प्रदेश सरकार के फैसले को संविधान के आर्टिकल 14, 15, 17 और 19 (1) (ग) का उल्लंघन बताया है।

Tags:    

Similar News