छात्राओं के साथ बार बार गंदा खेल खेलने वाले मदरसा टीचर को इतनी बडी सजा

पाक्सो कानून की धारा के तहत मदरसा टीचर के ऊपर 5 लाख का जुर्माना भी किया गया है।;

Update: 2025-04-11 11:20 GMT

तिरुवनंतपुरम। कन्नूर की पोक्सो अदालत ने मदरसे में पढ़ने वाली 13 साल की दो नाबालिग छात्राओं के साथ बार-बार बलात्कार करने के आरोप में दोषी पाए गए मदरसा टीचर को 187 साल कैद की सजा सुनाई है।

शुक्रवार को केरल के कन्नूर की पोक्सो अदालत ने मदरसा टीचर को 187 साल कैद की सजा सुनाई है। कोविड-19 के दौरान 41 साल के आरोपी मोहम्मद रफी पर आरोप है कि उसने मदरसे की 13 साल की दो नाबालिग छात्राओं के साथ बार-बार रेप किया।

इससे पहले भी वर्ष 2018 में रेप के दोषी पाए गए मदरसा टीचर पर बलात्कार करने के आरोप लगे थे। इस मामले में मदरसा टीचर मोहम्मद रफी पहले से ही सजा काट रहा है।


मदरसा टीचर को सजा के मुकाम तक ले जाने वाले अधिवक्ता ने बताया है कि 13 साल की बच्ची मदरसे में पढ़ने के लिए जाती थी, कुछ दिनों से उसका व्यवहार बदल रहा था, जिसे देखकर मां-बाप को चिंता होने लगी थी, क्योंकि बच्ची का पढ़ाई में ध्यान नहीं था।

माता-पिता जब उसे लेकर काउंसलर के पास पहुंचे तो बच्ची ने सारी बात सच-सच बता दी और बताया कि मदरसे का मौलवी उसका यौन शोषण करता है।

जानकारी के मुताबिक बार-बार अपराध करने की वजह से पाक्सो कोर्ट ने आरोपी मदरसा टीचर मोहम्मद रफी को इतनी लंबी सजा सुना दी है। पाक्सो कानून की धारा के तहत मदरसा टीचर के ऊपर 5 लाख का जुर्माना भी किया गया है।Full View

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