यूपी निकाय चुनाव- हाईकोर्ट में सुनवाई जारी- दावेदारों की बढ रही धडकने
दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई का काम छुट्टी के बावजूद चल रहा है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई का काम छुट्टी के बावजूद चल रहा है। निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के मामले को लेकर शुरू हुई सुनवाई में सबसे पहले याचिका दाखिल करने वाले के वकील एलपी मिश्रा ने अपना पक्ष अदालत के सामने रखा है।
शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में यूपी नगर निकाय चुनाव के पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर दायर की गई जनहित याचिकाओं पर अपना पक्ष रखते हुए याचिकाकर्ता की वकील एलपी मिश्रा ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो सरकार की ओर से लागू किया गया है, वह राजनीतिक रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। एक डेडीकेशन कमीशन बनाए जाने की मांग उठाते हुए उन्होंने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर यह कमीशन अपना फैसला करें। क्योकि मौजूदा आरक्षण प्रणाली से पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। याचिकाकर्ता की वकील ने सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश विस्तार के साथ विद्वान न्यायाधीश के सामने पढ़कर सुनाया है। विद्वान न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद आगे की सुनवाई का काम शुरू किया।