अवैध हथियार रखने के जुर्म में दो युवकों को इतने साल की सजा

जिला अदालत ने शस्त्र अधिनियम के तहत शुक्रवार को दो युवकों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई।

Update: 2023-12-15 13:40 GMT

हिसार। हरियाणा की हिसार जिला अदालत ने शस्त्र अधिनियम के तहत शुक्रवार को दो युवकों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई।

वहीं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने रोहित और सुमित को दोषी करार देते हुए दो-दो साल सजा और दो-दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत में चले मुकदमें के अनुसार सातरोड खास के विक्रम ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि 22 अक्टूबर 2020 को उसके दोस्त सातरोड निवासी शिवा ने नई गाड़ी खरीदी थी। शिवा ने इसके बाद नई गाड़ी की पार्टी करने की बात कही। विक्रम के अनुसार उसने शिव की गाड़ी में बैठकर विशाल और जोवन के साथ जिंदल पुल के निकट एक ढाबे पर खाना खाया और जब गाड़ी की तरफ जाने लगे तो गांव के सुमित, रोहित और उनके साथियों के साथ आकर झगड़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिवा और मुझ (विक्रम) पर तेजधार हथियार से हमला कर घायल किया था।

अदालत ने इसी मामले में राेहित और सुमित को दोषी करार देते हुए उन्हें दो-दो साल की कैद के साथ दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

वार्ता

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