ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला किया सुरक्षित

केजरीवाल की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद अपने फैसले को फिलहाल सुरक्षित रख लिया है।

Update: 2024-06-20 08:47 GMT

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में लगातार दूसरे दिन हुई सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश की वेकेशन बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय एवं केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।


बृहस्पतिवार को राजधानी दिल्ली में होना बताए जा रहे शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लगातार दूसरे दिन सुनवाई की है।

मामले की सुनवाई कर रही जज न्याय बिंदु की वेकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय एवं केजरीवाल की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद अपने फैसले को फिलहाल सुरक्षित रख लिया है।

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने हवा में इस मामले की जांच नहीं की है, बल्कि केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के पास पुख्ता सबूत है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।Full View

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह पूरा मामला सिर्फ कोर कल्पना पर आधारित है।

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