पथराव करने वालों को अब करनी पड़ेगी थानों की सफाई
आपस में हुए विवाद के बाद एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी करने वाले दोनों पक्षों के 24 लोगों को थानों की सफाई करनी होगी।
नई दिल्ली। किसी बात को लेकर आपस में हुए विवाद के बाद एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी करने वाले दोनों पक्षों के 24 लोगों को थानों की सफाई करनी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्थरबाज पड़ोसियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करते हुए दिल्ली के तीन थानों की सफाई करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में रहने वाले दो पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। शुरूआती तू तू मैं मैं एवं गाली गलौज के बाद दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर पथराव करते हुए प्रहार किए गए थे।
मामला शांत होने के बाद दोनों पक्षों ने वर्ष 2023 के जुलाई महीने में महरौली स्थित पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी की धारा 308 के तहत मामला दर्ज करने के बाद अदालत भेज दिया था।
बुधवार को इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सौरभ बनर्जी ने इस बात को माना है कि दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है। अदालत ने दोनों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई फर्स्ट इनफॉरमेशन रिपोर्ट को खारिज करने के आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में शामिल 24 लोगों को तीन दिनों तक राजधानी दिल्ली के महरौली, फतेहपुर बेरी, मैदान गढ़ी और नेम सराय थानों में से किन्हीं तीन थानों का चुनाव कर उनकी सफाई करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने इन 24 लोगों को 6-6 व्यक्तियों के चार समूह बनाकर सोमवार, गुरुवार एवं रविवार को तीन थानों की सफाई करने को कहा है। खास बात यह है कि अदालत ने इन लोगों को अपने समूह से ग्रुप तैयार करने और सफाई के लिए स्थान का चुनाव करने की आजादी दी है।