मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का नहीं होगा सर्वे- कोर्ट की सुप्रीम रोक

हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें एडवोकेट कमिश्नर को सर्वे करने का आदेश दिया गया था।

Update: 2024-01-16 06:22 GMT

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे नहीं होगा। देश की शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें एडवोकेट कमिश्नर को सर्वे करने का आदेश दिया गया था।

मंगलवार को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को लेकर देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले में सर्वे पर कोर्ट ने सुप्रीम रोक लगा दी है। देश की शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें एडवोकेट कमिश्नर को शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया गया था।

जिस शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर कोर्ट द्वारा सुप्रीम रोक लगाई गई है वह मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से एकदम सटी हुई है, जिसे लेकर दावा किया जाता है कि यह शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्म भूमि के प्राचीन मंदिर के ऊपर बनी है, जिसे तोड़ दिया गया था।

इसी के चलते हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई अर्जी में मस्जिद के सर्वे की मांग उठाई गई है। जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दिए गए अपने फैसले में मस्जिद का कमिश्नर सर्वे करने का आदेश दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था और इसकी रिपोर्ट भी अगले कुछ दिनों के भीतर उजागर की जा सकती है।

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