भाकियू सुप्रीमो को लगा झटका बढ़ सकती है नरेश टिकैत की मुश्किलें
हत्याकांड के इस मामले में नरेश टिकैत के खिलाफ गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
प्रयागराज। तकरीबन 20 साल पुराने हत्याकांड के एक मामले में भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत को हाईकोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। इस मामले में अब भाकियू सुप्रीमो के खिलाफ अदालत में गवाहों की गवाही होगी। हत्याकांड के इस मामले में नरेश टिकैत के खिलाफ गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
सोमवार को प्रयागराज हाईकोर्ट की ओर से ट्रायल कोर्ट को 20 साल पहले हुए हत्याकांड के मामले में गवाही कराने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि प्राथमिकता के आधार पर वादी की ओर से दाखिल की गई अर्जी पर कार्यवाही की जाए। इससे पहले अर्जी दाखिल करने में हुई देरी की वजह से निचली अदालत द्वारा हत्याकांड के इस मामले को खारिज कर दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 में गांव अलावलपुर माजरा में हुई हत्या का एक मामला जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भौंराकलां पर दर्ज हुआ था। अब इस मामले में दाखिल की गई याचिका को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर से केस का ट्रांसफर दिल्ली करने की अर्जी खारिज कर सत्र अदालत को 6 महीने में केस करने का निर्देश दिया है।
यदि गवाह को बुलाया जाता है तो केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने पूर्व मंत्री योगराज एवं राज्य सरकार की याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। अब देखने वाली बात यह रह गई है कि 20 साल पुराने हत्या के इस मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट अपना क्या रुख अख्तियार करता है और फैसला किसके पक्ष में आता है।