बोला हाईकोर्ट- सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करना नहीं है अपराध
अदालत में इमरान के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।;
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर आई पोस्ट को लाइक करने के मामले में अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा है कि भड़काऊ पोस्ट को लाइक करना नहीं बल्कि शेयर करना अपराध है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने सीजेएम आगरा की अदालत में इमरान के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करने के मामले में लंबित आपराधिक कार्यवाही के मामले को लेकर की गई सुनवाई में कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करना और लाइक करना दो अलग-अलग मामले हैं।
उन्होंने कहा है कि भड़काऊ पोस्ट को लाइक करना नहीं बल्कि उसे शेयर करना अपराध है, उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67 लागू नहीं होती है।
आईटी एक्ट के अंतर्गत केवल अश्लील तस्वीर या वीडियो का प्रसारण ही अपराध के दायरे में आता है। इसके साथ हाईकोर्ट के जस्टिस ने सीजेएम आगरा की अदालत में इमरान के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।