दुष्कर्मी को मिली कर्मों की सजा- अब भुगतेगा उम्र भर की कैद

दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर ₹15000 का जुर्माना भी लगाया है।

Update: 2024-10-22 11:07 GMT

मुजफ्फरनगर। अपनी हवस को शांत करने के लिए 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर ₹15000 का जुर्माना भी लगाया है।

मंगलवार को जिला अदालत की विशेष पाॅक्सो एक्ट कोर्ट-2 तूने वर्ष 2019 की 19 मार्च को जनपद मुजफ्फरनगर के मीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 साल की बच्ची का किडनैप करने के बाद उसका रेप करने के मामले में दोषी पाए गए फहीम उर्फ फहीमुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है अदालत ने दोस्ती पे गए फहीम पर ₹15000 का अर्थ दंड भी लगाया है विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार अरोड़ा और मनमोहन शर्मा जिन्होंने आरोपी को सजा दिलाने के लिए अदालत में जोरदार पर भी की थी ने बताया है कि वर्ष 2019 की 19 मार्च को जनपद के मीरपुर थाना क्षेत्र के गांव में 5 साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद फहीम और फहीमुद्दीन ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था ट्यूबवेल के पास गंभीर हालत में मिली बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां से गंभीर हालत के चलते बच्ची को मेरठ मेडिकल कॉलेज में रैपर कर दिया गया था पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे तथा अन्य साक्षी के आधार पर मेरठ के लिए साड़ी गेट थाना क्षेत्र के कुशल नगर निवासी फहीम उर्फ फहीमुद्दीन पुत्र रियाजुद्दीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।Full View

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