कुकर्म के बाद बालक की हत्या- आरोपी को मिली उम्रकैद-जुर्माना भी किया
कुकर्म कर उसकी गला दबाकर की गई हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी शमीम को अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2012 की 16 फरवरी को जनपद शामली के थाना कांधला क्षेत्र के गांव में एक 6 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म कर उसकी गला दबाकर की गई हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी शमीम को अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने आरोपी के ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
बृहस्पतिवार को पड़ोसी जनपद शामली के थाना कांधला क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर में वर्ष 2012 की 16 फरवरी को 6 वर्षीय बालक की कुकर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले की सुनवाई की गई। एससी एसटी एक्ट की विशेष अदालत के जज जमशेद अली की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आरोपी को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की गई। आज हुई सुनवाई से पहले एक आरोपी की मौत हो चुकी है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पूर्व डीजीसी यशपाल सिंह एवं एडीजीसी सहदेव की ओर से जोरदार पैरवी की गई। जिसके चलते विद्वान न्यायाधीश जमशेद अली ने आरोपी को दोषी पाते हुए शमीम को धारा 302 एवं एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत उम्र कैद एवं 5000 का जुर्माना तथा धारा 377 के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा एवं 5000 का जुर्माना किया है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2012 की 16 फरवरी को जनपद शामली के थाना के कांधला क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर में 6 वर्षीय बालक सोनू घर के बाहर खेलते समय गायब हो गया था। परिजनों द्वारा जब उसकी तलाश की गई तो खेत से उसके चिल्लाने की आवाज आई। जहां दौडकर पहुंचे परिजनों ने देखा कि आरोपी शमीम एवं जुल्फीकार बालक के साथ कुकर्म कर रहे हैं और उन्होंने परिवार जनों को देखकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंचने पर परिवार के लोगों ने एक आरोपी शमीम को दबोच लिया, जबकि दूसरा आरोपी जुल्फीकार फरार होने में कामयाब हो गया।
घटना के संबंध में मृतक बालक के चाचा तेजपाल ने थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच सीओ जीतेंद्र विजय ने करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। सुनवाई के चलते सह अभियुक्त जुल्फिकार की मौत हो चुकी है।