सुप्रीम कोर्ट की ड्योढ़ी पर पहुंचा कांवड़ यात्रा रुट पर नेम प्लेट का मामला

योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी।

Update: 2024-07-21 11:08 GMT

नई दिल्ली। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रा रुट पर खुली खाने पीने की चीजों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट की ड्योढ़ी तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी।

सोमवार से आधिकारिक रूप से आरंभ हो रही श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से राज्य के सभी कावड़ यात्रा रुट पर खुले होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों एवं खाने पीने की चीजों की अन्य दुकानों के बाहर उसके मालिकों के नाम लिखे जाने का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है।

एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ की ओर सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के उसे आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है, जिसमें सरकार की ओर से राज्य के सभी कांवड़ यात्रा रुट पर खुले होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेंट तथा खाने पीने की चीजों की अन्य दुकानों के बाहर उनके नाम लिखे जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

एनजीओ की ओर से दाखिल की गई इस याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई दिन सोमवार को सुनवाई करने के लिए कहा है।

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