कुकर्मी को मिली किये की सजा- मोहित को काटनी पडेगी 20 साल की जेल

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान व विक्रांत राठी ने 5 गवाह पेश कर मजबूत पैरवी की।

Update: 2024-02-07 10:35 GMT

मुजफ्फरनगर। गत 8 जनवरी 2018 को थाना कोतवाली के एक गाँव में एक नाबालिग बालक को ईख के खेत मे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करने के आरोप में दोषी पाए गए मोहित को 20 वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये जुर्माना किया गया हैं। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को-प्रथम के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट मे हुई।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान व विक्रांत राठी ने 5 गवाह पेश कर मजबूत पैरवी की।

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 8 जनवरी 2018 को नगर कोतवाली के एक गाँव मे जंगल में ले जाएं गए एक नाबालिग को ईख के खेत में ले जाकर कुकर्म किया गया था।

बाद में पीडित ने अपने भाई को घटना बताई भाई ने मामला दर्ज कराया कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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