डकैत को सुनाई 10 साल की सजा- जुर्माना भी हुआ
न्यायालय द्वारा दस वर्ष की सज़ा सुनाई गई हैं और डकैत के ऊपर 30,000 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया गया हैं।
मुजफ्फरनगर। घर के भीतर घुसकर डकैती डालने के आरोपी को न्यायालय द्वारा दस वर्ष की सज़ा सुनाई गई हैं और डकैत के ऊपर 30,000 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया गया हैं। जुर्माने की रकम अदा नही करने पर 9 माह की अतिरिक्त सज़ा कटनी होगी।
मंगलवार को जनपद न्यायालय में वर्ष 2009 की एक जुलाई को थाना नई मंडी इलाके में स्थित घर में घुसकर अपने साथियों के साथ डकैती डालने के मामले में हुई सुनवाई के दौरान आरोपी आबिद पुत्र यासीन निवासी ग्राम धनेड़ा ज़िला मुज़फ्फरनगर को न्यायालय ने धारा 395 के तहत दोषी मानते हुए दस वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई और दोषी पाये गए आबिद पर 30,000 हज़ार का जुर्माना किया गया है। जुर्माना की रकम अदा न किए जाने पर दोषी को 9 माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। मामले की सुनवाई एड़ीजे-12 छोटेलाल यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी किरणपाल कश्यप जोरदार ने पैरवी की। मामले की सुनवाई के चलते आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। इस के बाद उसके बयानों के आधार पर उसे दोषी सिद्ध घोषित किया गया।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत एक जुलाई 2009 को थाना नई मंडी इलाके के घर मे घुसकर डकैतों ने परिवाजनों को एक कमरे में बंद कर दिया था और बंधक बने लोगों से घर की अलमारियों की चाबियां लेकर उनमें रखे मिले सोने के 17-18 तोला वजन के ज़ेवर, 60 हज़ार रुपए नकद व 3 मोबाइल लूट ले गए थे। पुलिस ने अज्ञात में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। मामले की तफ्तीश में आबिद का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था।