गिरोह बनाकर हत्या करने वाले अपराधी को मिली 9 वर्ष की कारावास

न्यायालय स्पेशल गैंगेस्टर कोर्ट-5 ने अपराधी को 9 वर्ष कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।

Update: 2021-09-03 05:40 GMT

मुजफ्फरनगर। एक दशक पहले अपराधी द्वारा वादी के भाई का गोली मारकर मर्डर कर दिया था। इस मामले में मंसूरपुर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय स्पेशल गैंगेस्टर कोर्ट-5 ने अपराधी को 9 वर्ष कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2010 में अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा अपराधी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई जिसके परिणाम स्वरुप आज दिनांक 2 सितम्बर 2021 को न्यायालय स्पेशल गैंगेस्टर कोर्ट-5 मुजफ्फरनगर द्वारा अपराधी को 09 वर्ष कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। दंडित किये गये अपराधी का नाम सुरेंद्र चौहान पुत्र अलबेल सिंह निवासी जमालपुर थाना रानीपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड है।



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