राहुल की सांसदी रद्द कराने पहुंचे अधिवक्ता को कोर्ट ने लगाई तगड़ी लताड़
आपको इतनी सारी याचिकाएं दायर करने से पहले सौ मर्तबा सोचना चाहिए था।
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लखनऊ के वकील को आज फिर कोर्ट ने सुप्रीम फटकार लगाते हुए उनके ऊपर लगाए गए जुर्माने को वापस लेने से इनकार कर दिया है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अधिवक्ता अशोक पांडे को आज एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है और उनके ऊपर इसी साल के जनवरी महीने में लगाए गए ₹100000 के भारी जुर्माना के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गंवई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वकील अशोक पांडे की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
इस दौरान जस्टिस गवई वकील अशोक पांडे पर इस साल के जनवरी महीने में लगाएंगे ₹100000 के भारी जुर्माना को वापस लेने से इनकार कर दिया और बुरी तरह भडकते हुए उन्होंने वकील पांडे को सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली।
जस्टिस गवई ने राहुल गांधी की सांसदी रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वकील से दो टूक कहा कि अगर इसके बाद भी आपने एक शब्द भी आगे बोला तो हम आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करेंगे। आपको इतनी सारी याचिकाएं दायर करने से पहले सौ मर्तबा सोचना चाहिए था।