अपहरण और दुष्कर्म के मामले में तीन दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा

तीन आरोपियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Update: 2024-10-30 10:26 GMT

बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक वरुण कौशिक ने मंगलवार को बताया कि ककोड़ क्षेत्र स्थित ग्राम सलेमपुर जाट निवासी नागेंद्र उर्फ लाला पुत्र हरपाल सिंह एवं हरियाणा प्रदेश के पलवल निवासी जहूरी और गिरीज ने एक नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

इस सिलसिले में 14 जून 2017 को थाना ककोड़ पर धारा 363,366,366ए,368,376डी व 4/16 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने इस घटना में 16 सितंबर 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया और अभियुक्त के विरुद्ध सात गवाह पेश किये।

नतीजन, आज न्यायाधीश तरूण कुमार (स्पेशल-जज पोक्सो एक्ट) की अदालत ने दोष सिद्ध पाये जाने पर नगेन्द्र उर्फ लाला, जहूरी और गिरीज को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनायी।Full View

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