कोर्ट ने तीन अपराधियों को सुनाया सजा का फैसला- किया था यह अपराध

न्यायालय द्वारा सुनाई गई क्रमशः 5-5 व 2-2 वर्ष तथा 6-6 माह के कारावास की सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।

Update: 2022-05-21 16:11 GMT

शामली। एसपी सुकीर्ति माधव के निर्देशन में जनपद की मॉनिटरिंग सेल द्वारा चोरी के मामलें में 3 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई क्रमशः 5-5 व 2-2 वर्ष तथा 6-6 माह के कारावास की सजा, साथ ही पांच-पांच, दो-दो हजार व पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।

गौरतलब है कि दिनांक 6 मार्च 2017 को 3 अभियुक्तगण संदीप पुत्र कुंवर पाल निवासी नई बस्ता थाना लोनी जनपद गाजियाबाद, कन्हैया पुत्र विजय निवाली ग्राम चौखा का नाला उज्जैन थाना उज्जैन जनपद भरतपुर राजस्थान, नीरज पुत्र महेश निवासी समसपुर थाना फलावदा जनपद मेरठ के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 141/17 धारा 380, 411, 457 आईपीसी में थाना आदर्शमण्डी पर चोरी के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी का माल बरामद कर, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्तों को सजा कराए जाने के लिए एसपी शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल को न्यायालय में चलाने के लिए निर्देशित किया गया था। एसपी सुकीर्ति माधव के निर्देशन में थाना आदर्शमण्डी/ मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। आज न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को धारा 380 आईपीसी में दो-दो वर्ष कारावास व 1000/-, 1000/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा 457 आईपीसी में पांच-पांच वर्ष कारावास व 2000/-, 2000/- रुपये अर्थदण्ड व धारा 411 आईपीसी में 6-6 माह का कारावास व 500/-, 500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया है।

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