अदालत ने सपा एमएलए को सुनाई सजा- कोर्ट ने जुर्माना भी किया
आरोप सिद्ध होने पर पूर्व सांसद के ऊपर 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
जौनपुर। एमपी एमएलए कोर्ट ने सदर कोतवाली क्षेत्र में हुए मारपीट, बलवा, और गाली गलौज के मामले में पूर्व सांसद एवं मौजूदा समाजवादी पार्टी के विधायक को 4 महीने की सजा सुनाई है। आरोप सिद्ध होने पर पूर्व सांसद के ऊपर 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के एसीजेएम तृतीय की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सदर कोतवाली क्षेत्र में हुए मारपीट, बलवा और गाली गलौज के मामले में पूर्व सांसद एवं आजमगढ़ की फूलपुर पवई विधानसभा सीट के समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव को 4 महीने की सजा सुनाई गई है। आरोप सिद्ध होने पर विद्वान न्यायाधीश द्वारा पूर्व सांसद के ऊपर 7 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान सदर कोतवाली क्षेत्र में दर्ज हुए बलवा, मारपीट करने, गाली गलौज तथा अन्य धाराओं में रमाकांत यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा दाखिल किए गए आरोपपत्र के बाद से ही इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी।
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने रमाकांत यादव को इस मामले का दोषी पाते हुए उन्हें सा 4 महीने की सजा सुनाई है। कारागार में बंद चल रहे एमएलए रमाकांत यादव को फतेहपुर जेल से न्यायालय में पेशी पर लाया गया था। एमएलए की पेशी को लेकर कचहरी और अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।